- नई दिल्ली। चेक बाउंस से जुड़े लंबे समय से चल रहे मामलों में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उन्हें बकाया राशि के भुगतान के लिए समय दिया है, हालांकि राहत को तय शर्तों से जोड़ दिया गया है।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने 1.15 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट अदालत के समक्ष पेश किए। शेष 85 लाख रुपए उनकी पैतृक संपत्ति के संभावित खरीदार की ओर से जमा किए जाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की है।
मामला वर्ष 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, फिल्म के लिए राजपाल यादव को वित्तीय सहायता दी गई थी। बाद में रकम लौटाने के लिए जारी किए गए चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए। इसी आधार पर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और निचली अदालत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी को लेकर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि आगे की राहत भुगतान की शर्त पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
