- 17, 18 और 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक की छूट

▪️मुंबई
मुंबई में नवरात्रोत्सव के दौरान गरबा, डांडिया और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए तीन दिन तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। इस वर्ष सप्तमी, अष्टमी और नवमी के अवसर पर यह छूट मिलेगी। मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 17, 18 और 19 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ध्वनि-वर्धक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले यह विशेष अनुमति अष्टमी और नवमी के दिन ही लागू थी। आयोजकों की मांग और मुंबई पुलिस से प्राप्त राय के बाद सप्तमी को भी इसमें शामिल किया गया है।
- नियमों का पालन अनिवार्य
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष में निर्धारित 15 दिनों के लिए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की छूट दी जा सकती है। हालांकि, यह अनुमति शांतता क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण की निर्धारित सीमा और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा। धार्मिक उत्सवों के दौरान ध्वनि-वर्धक उपकरणों के इस्तेमाल में नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी।
