- 7 दिन पहले देनी होगी सूचना

▪️मुंबई। महाराष्ट्र में अब शादी समारोह, भंडारा, लंगर, इफ्तार पार्टी और महाप्रसाद जैसे सामूहिक भोजन आयोजनों के लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस संबंध में नई नियमावली की घोषणा की है।
नए नियम के अनुसार, किसी भी स्थान पर सामूहिक भोजन या शादी की दावत आयोजित करने के लिए संबंधित कैटरर्स को कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले FDA अधिकारियों को जानकारी देकर अनुमति लेनी होगी। खास बात यह है कि शादी के आयोजन के लिए अनुमति दूल्हा-दुल्हन या उनके माता-पिता को नहीं बल्कि भोजन तैयार करने वाले कैटरर्स को लेनी होगी।
कैटरर्स को भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की खरीद का स्रोत भी बताना होगा। दूध, खोवा, पनीर, घी, मिठाई, सूखे मेवे, बर्फ, पानी और खाद्य रंग जैसी वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाएगी।
तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का उद्देश्य किसी कार्यक्रम पर रोक लगाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
FDA ने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को लेकर भी विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ईद, होली, बकरी ईद से लेकर गणेशोत्सव, नवरात्रि और दिवाली तक सभी त्योहारों में समान खाद्य सुरक्षा नियम लागू होंगे। किसी एक धर्म के आयोजन के लिए अलग नियम नहीं होंगे।
