
● मुंबई
महाराष्ट्र में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने आउटडोर काम करने वाले मजदूरों के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य तेज धूप और लू से श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
गिरीश महाजन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब मजदूर सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच ही कार्य कर सकेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम पूरी तरह बंद रहेगा, विशेष रूप से तब, जब हीटवेव का ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी हो।
सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे मजदूरों के लिए अनिवार्य रूप से पर्याप्त विश्राम अंतराल (रेस्ट ब्रेक) सुनिश्चित करें और कार्यस्थलों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखें। यह नियम निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रों और सड़क विक्रेताओं सहित सभी आउटडोर कार्यों पर लागू होगा।
महिला कामगारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इसके तहत कार्यस्थलों पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षित परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है, ताकि बदलते कार्य समय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
