■ नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

● मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और वाहन पहचान व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अब 1 जुलाई 2026 से अनिवार्य होगा।
सरकार ने पहले इसकी अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की थी, लेकिन वाहन मालिकों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द एचएसआरपी लगवा लें।
एचएसआरपी एक अत्याधुनिक सुरक्षा नंबर प्लेट है, जिसमें होलोग्राम, लेजर कोड और विशेष पहचान चिन्ह जैसे सुरक्षा फीचर्स मौजूद रहते हैं। इन प्लेटों के माध्यम से चोरी के वाहनों, फर्जी नंबर प्लेटों और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा। इससे पुलिस और परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं पाई जाएगी या जिन्होंने प्लेट लगाने के लिए अपॉइंटमेंट तक नहीं लिया होगा, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
