▪️खाद्य पैकेजिंग पर एफएसएसएआई की सख्ती

▪️नई दिल्ली
देशभर में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने होटल, रेस्तरां, बेकरी, मिठाई दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा है कि खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, सीलिंग अथवा पार्सल तैयार करने में धातु के पिन, स्टेपल पिन, तार या इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग तत्काल बंद किया जाए।
एफएसएसएआई के अनुसार उसके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें केक, मिठाई, स्नैक्स और अन्य खाद्य पैकेटों में धातु के पिन या तार पाए गए। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में ऐसे पिन या तार निगल ले, तो उसे आंतरिक चोट, संक्रमण अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
नियामक संस्था ने कहा कि सजावटी केक, टेकअवे फूड पार्सल, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट और अन्य खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में स्टेपल पिन अथवा धातु के तार का उपयोग खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत है। इसलिए सभी खाद्य व्यवसाय परिचालकों (एफबीओ) को सुरक्षित और उपयुक्त वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री अपनाने की सलाह दी गई है।
एफएसएसएआई ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों को जोड़ने, बंद करने, सुरक्षित रखने या पैक करने के लिए किसी भी प्रकार के धातु पिन या तार का प्रयोग न किया जाए। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कारोबारी इन निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
