
▪️ मुंबई
राज्य सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून 2026 निर्धारित की गई है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के बाद यानी 1 जुलाई से नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनधारकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों को आरटीओ से मिलने वाली कई महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। इनमें वाहन ट्रांसफर, पते में बदलाव, हाइपोथिकेशन जोड़ना या हटाना, पुनः पंजीकरण, वाहन संशोधन और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। हालांकि वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण पर यह नियम लागू नहीं होगा।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनधारकों ने 30 जून तक एचएसआरपी लगवाने के लिए अधिकृत अपॉइंटमेंट ले लिया है, उन्हें 1 जुलाई से संभावित दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी राहत दी जाएगी।
राज्य को तीन जोन में विभाजित कर एचएसआरपी लगाने का कार्य अलग-अलग अधिकृत कंपनियों को सौंपा गया है। इसके लिए दरें भी निर्धारित की गई हैं। दोपहिया वाहनों के लिए 450 रुपए, तीनपहिया के लिए 500 रुपए तथा चारपहिया और अन्य वाहनों के लिए 745 रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) तय किए गए हैं।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई और असुविधा से बचें।
