
▪️ मुंबई
महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाएगा।
विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में विधायक दिलीप लांडे के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री सरनाईक ने कहा कि नई नियमावली का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को नियमन में लाकर राजस्व बढ़ाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार बाइक टैक्सी चालकों से प्रतिदिन 5 रुपए और प्रत्येक राइड पर 2 रुपए कल्याण निधि के रूप में लिए जाएंगे।
नई व्यवस्था में महिला, छात्र और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाइक टैक्सी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने का बैच होना अनिवार्य होगा। बैच जारी करने से पहले पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा।
सरकार ने उबर, रैपिडो और ओला जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 दिनों का अस्थायी लाइसेंस देने की अनुमति दी थी, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को एक महीने में पूरा करें।
