
▪️ मुंबई
मुंबई की लोकल ट्रेनों में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो या रील चलाना और फोन पर जोर-जोर से बात करना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। मध्य और पश्चिम रेलवे ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। रेलवे का उद्देश्य सहयात्रियों को होने वाली परेशानी रोकना और यात्रा के दौरान शांति बनाए रखना है।
रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों को तेज आवाज में मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत की जा सकती है।
नियमों के अनुसार, उपद्रव करने वाले यात्री पर 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे ट्रेन से उतारने की कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकृत रेलकर्मी के रोकने के निर्देश के बावजूद उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की साधारण कैद, 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
रेलवे ने यात्रियों से मोबाइल पर गाने और वीडियो सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करने तथा फोन पर धीमी आवाज में बात करने की अपील की है।
