
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के बिना यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब 15 नवंबर 2025 से बिना वैध और चालू फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करने पर सामान्य टोल शुल्क से 1.25 गुना राशि देनी होगी बशर्ते कि भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया जाए।
वहीं, यदि वाहन चालक नकद में भुगतान करता है तो पहले की तरह दोगुना टोल शुल्क ही वसूला जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करना है ताकि कैशलेस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके और यात्रियों का समय भी बचे।
नया नियम 15 नवंबर 2025 से देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा।
