
● नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली पर केवल CSIR-NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। अदालत ने 18 से 21 अक्तूबर तक सुबह 6 से 8 बजे और शाम 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की छूट दी है, जबकि बिक्री 15 से 25 अक्तूबर के बीच निर्धारित स्थानों पर ही होगी।
कोर्ट ने साफ किया कि बाहर से कोई पटाखा नहीं लाया जा सकेगा और नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। पुलिस अचानक निरीक्षण करेगी ताकि ग्रीन पटाखों के मानकों का उल्लंघन न हो।
CSIR-NEERI के अनुसार ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 20–30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं और इन्हें हरे लोगो व एन्क्रिप्टेड QR कोड से पहचाना जा सकेगा।

हालांकि, पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की सर्दियों में जमा प्रदूषण के बीच 30 प्रतिशत उत्सर्जन में कमी पर्याप्त नहीं है। उनका मत है कि वाहनों, निर्माण और बिजली जनित प्रदूषण के साथ पटाखों की छूट वायु गुणवत्ता को और बिगाड़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति का आकलन किया जा सके।
