■ सुरक्षा, आकार और तकनीकी मानकों पर सख्त नियम
■ शहर में अधिकतम 40×40 फीट का ही होर्डिंग; दुर्घटना के बाद व्यापक सुधार

● मुंबई ।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने शहर में आउटडोर विज्ञापनों को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए 2025 की नई हॉर्डिंग पॉलिसी जारी कर दी है। नई नीति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब महानगर क्षेत्र में 40 स्क्वॉयर फीट से बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे। घाटकोपर में 13 मई 2024 को 120 स्क्वॉयर फीट का विशाल होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत और 70 लोग घायल हुए थे। इस हादसे की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं, जिसके बाद मनपा को नई नीति तैयार करने के निर्देश मिले थे।

- नए नियम: क्या-क्या नहीं चलेगा
- 40×40 फीट से बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स पर पूर्ण प्रतिबंध।
- फुटपाथ, इमारतों की छतों और ऐसे किसी भी स्थान पर विज्ञापन की अनुमति नहीं, जहाँ हादसे की आशंका हो।
- डिजिटल होर्डिंग्स की चमक 3:1 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।
- फ्लिकरिंग / झिलमिलाते डिजिटल विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित।
- कहाँ लग सकेंगे विज्ञापन
- मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, पेट्रोल पंप पर एलईडी विज्ञापन लगाए जा सकेंगे।
- इसके अलावा निर्माणाधीन या मरम्मत कार्य चल रहे भवनों की कंपाउंड वॉल और बाहरी हिस्सों पर व्यावसायिक व अव्यावसायिक दोनों तरह के विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।
