
▪️मुंबई
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को उनके प्रतिष्ठित बंगले ‘मन्नत’ के नवीनीकरण मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ‘मन्नत’ के विस्तार और नवीनीकरण के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही बंगले में प्रस्तावित निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवीनीकरण परियोजना के लिए पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने निजी घर का नवीनीकरण कराता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए।
इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भी इस मामले में दायर अपील को खारिज कर चुका था और माना था कि परियोजना के लिए आवश्यक अनुमतियां नियमानुसार प्राप्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एनजीटी का निर्णय भी बरकरार रहेगा।
गौरी खान ने ‘मन्नत’ के एनेक्सी भवन में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। अदालत के फैसले के बाद अब इस परियोजना को आगे बढ़ाने में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई है। पर्यावरणीय मंजूरियां वैध रहने से शाहरुख और गौरी खान अपने प्रस्तावित नवीनीकरण कार्य को नियमानुसार पूरा कर सकेंगे।
