- नाम कटने पर दोबारा पंजीकरण की बाध्यता खत्म करने की तैयारी

▪️मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को दोबारा शामिल करने के लिए फॉर्म-6 में बदलाव का प्रस्ताव भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजा है। इसका उद्देश्य पुराने मतदाताओं को पहली बार पंजीकरण कराने की घोषणा करने की मजबूरी से राहत दिलाना है।
वर्तमान में फॉर्म-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है। इसमें आवेदक को पहली बार नाम दर्ज कराने की घोषणा करनी होती है। गलत घोषणा पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इससे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नाम कटने वाले पुराने मतदाताओं में कानूनी कार्रवाई का डर है।
महाराष्ट्र ने फॉर्म के शीर्षक से ‘नए मतदाता’ शब्द हटाने, पहले पंजीकृत रहे लोगों के लिए अलग घोषणा का विकल्प देने और पुराने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर दर्ज करने की सुविधा मांगी है। इससे पुराने रिकॉर्ड खोजने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर और अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 16 नवंबर निर्धारित है।
