▪️तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध के पालन पर जोर, जनजागरूकता अभियान की एक महीने में रिपोर्ट मांगी
- मुंबई। दिवाली के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक संबंधी आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मराठी कलाकारों और प्रसिद्ध हस्तियों से भी इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों ने कलाकारों को पहचान और अवसर दिए हैं। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के लिए कलाकारों को भुगतान करने या विज्ञापनों पर जनता का पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद जताई गई कि प्रसिद्ध हस्तियां स्वेच्छा से निःशुल्क सहयोग करेंगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों और अभियान के प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
