● 11 साल बाद हाईकोर्ट से हरी झंडी

महेंद्र सिंह धोनी मैदान में तो छक्के मारने के लिए मशहूर हैं लेकिन इस बार अदालत में खेलने उतरेंगे। 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में धोनी को हाईकोर्ट से ट्रायल का मौका है और ये लड़ाई सीधी दो बड़े मीडिया चैनलों और एक पत्रकार से है।
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में ट्रायल का आदेश दे दिया है। ये मामला 2013 के कुख्यात आईपीएल स्पॉट-फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड से जुड़ा है, जिसमें धोनी का नाम कथित तौर पर खींचा गया था।
धोनी ने 2014 में यह केस दायर करते हुए आरोप लगाया था कि एक टीवी डिबेट में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए गए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
याद दिला दें 2013 का यह कांड लीग के इतिहास का सबसे बड़ा दाग था, जिसमें श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण जैसे खिलाड़ी दोषी पाए गए थे। चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन के दामाद और टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन का नाम भी इस घोटाले में उछला था। इसके चलते सीएसके और राजस्थान रॉयल्स दोनों फ्रेंचाइजियों पर दो साल का बैन लगा था।
धोनी ने हमेशा कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उन्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश हुई। अब अदालत में होगी असली पारी और दांव पर है 100 करोड़ का मानहानि हर्जाना।