■ कार्यालयीन समय के बाद कर्मचारियों से संपर्क पर रोक, जुर्माना भी लगेगा

● नई दिल्ली।
पुर्तगाल ने कर्मचारियों के निजी समय की सुरक्षा को प्रमुख मानते हुए ऐसा कानून लागू किया है, जिसके तहत कंपनियों को दफ्तर के समय के बाद कर्मचारियों से संपर्क करने पर रोक है। वर्ष 2021 में पारित इस प्रावधान के अनुसार कार्य समय के बाहर किसी भी तरह की गैर-आपातकालीन फोन कॉल, ईमेल या संदेश भेजना प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह व्यवस्था दस से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों पर लागू होती है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को लगातार डिजिटल संपर्क के दबाव से मुक्ति देना और मानसिक संतुलन के साथ बेहतर कार्य-जीवन संतुलन उपलब्ध कराना है।
फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में पहले से मौजूद ऐसे कदमों से प्रेरणा लेते हुए पुर्तगाल का यह कानून वैश्विक स्तर पर बढ़ती उस चिंता को रेखांकित करता है, जिसमें लगातार ऑनलाइन रहने की मांग से कर्मचारियों के विश्राम समय और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
