
● मुंबई
अगर अब तक PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो यह लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN–आधार लिंकिंग अनिवार्य है। तय समयसीमा के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाला PAN स्वतः निष्क्रिय मान लिया जाएगा। डेडलाइन नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि जिन करदाताओं को पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN जारी किया गया था, उन्हें अब अपना आधार नंबर आयकर विभाग को अपडेट करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी व डुप्लीकेट PAN पर रोक लगाना है।
अटकेंगे जरूरी काम
यदि PAN आधार से लिंक नहीं है और वह निष्क्रिय हो जाता है तो कई अहम वित्तीय गतिविधियां प्रभावित होंगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत आएगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं और निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी अटक सकते हैं। कुल मिलाकर, रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन पर सीधा असर पड़ेगा।
दोबारा सक्रिय कराने पर लगेगा जुर्माना
PAN के निष्क्रिय हो जाने पर उसे फिर से चालू कराया जा सकता है, मगर इसके लिए आधार लिंकिंग के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ऐसे में समय रहते लिंक कर लेना समझदारी होगी, ताकि अतिरिक्त खर्च और असुविधा से बचा जा सके।
घर बैठे आसान प्रक्रिया
PAN–आधार लिंक करना बेहद सरल है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा किया जा सकता है। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड यूजर, दोनों बिना लॉग-इन किए भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
ऑनलाइन लिंकिंग के आसान स्टेप्स
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर दिए गए क्विक लिंक विकल्प में PAN और आधार की जानकारी भरनी होती है। विवरण सत्यापित होने के बाद मोबाइल पर OTP आता है। OTP दर्ज करते ही लिंकिंग अनुरोध सबमिट हो जाता है और प्रक्रिया पूरी होने पर कन्फर्मेशन संदेश भी मिल जाता है।
