
● मुंबई
यदि आपके वाहन पर अब तक एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो सावधान हो जाइए। सरकार ने एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 15 फ़रवरी तय की थी। इस तय समयसीमा के बाद अब 18 फ़रवरी से बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के वाहनों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। पहले इसके लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी, जिसके तहत जनवरी माह में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगवा ली। हालांकि, कई वाहन मालिकों को फ़रवरी महीने की अपॉइंटमेंट मिली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15 फ़रवरी तक एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने का अंतिम अवसर दिया।
अब यह अवधि समाप्त होने के बाद 18 फ़रवरी से परिवहन विभाग और आरटीओ द्वारा विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान केवल नंबर प्लेट ही नहीं, बल्कि वाहन से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज़ भी देखे जाएंगे। इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और पीयूसी शामिल हैं। यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज़ अधूरा या अनुपलब्ध पाया गया, तो वाहन मालिक पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि समय रहते एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ पूरे रखें, ताकि कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके।
