
- मुंबई
मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटेंरनल अफेयर्स (एम ई ए) के नए निर्देशों के तहत मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आर पी ओ ) ने बड़ी राहत दी है। जिन आवेदकों का पासपोर्ट आवेदन 45 दिनों से अधिक समय से लंबित है, वे अब बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सीधे ऑफिस जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।
आर पी ओ के अनुसार, लंबित अवधि की गणना आवेदन जमा करने की तारीख से की जाएगी। ऐसे आवेदक सोमवार से शुक्रवार (बुधवार को छोड़कर) सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच वॉक-इन सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों के लिए आवेदन की तारीख की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इनमें कूटनीतिक/आधिकारिक पासपोर्ट, डिलीवरी में वापस लौटे पासपोर्ट या पीसीसी (पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) का पुनः प्रेषण, विदेशी नागरिकता लेने के बाद भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना और लंबित आवेदन बंद कराने के अनुरोध शामिल हैं।
उधर, एम ई ए के नए आदेश के मुताबिक जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा होने वाला है, जिससे आवेदकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है।
