● जीएसटी का नया फार्मूला: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में सिमटी दरें
● 22 सितंबर से होंगी लागू

नई दिल्ली।
त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स घटाने का ऐलान किया। अब जीएसटी केवल 5% और 18% की दो दरों में लागू होगा जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।
तेल, साबुन, शैंपू, घी और क्रीम जैसे उत्पाद सस्ते होंगे। वहीं, सीमेंट, छोटी कारें, 300 सीसी तक की बाइक, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, ऑटो पार्ट्स और तिपहिया वाहनों को 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाया गया है।
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए एसी, टीवी और बर्तन धोने की मशीनें भी अब सस्ती मिलेंगी। हालांकि, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और अधिक चीनी वाले ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी लागू रहेगा।
सीतारमण ने कहा कि यह सुधार जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से पारित किया गया।