
मुंबई।
देशभर के करोड़ों वाहन चालकों को 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका मिलेगा। इस विशेष अदालत में लोग चालानों का भुगतान रियायती दरों पर कर सकेंगे जबकि कुछ मामलों में चालान पूरी तरह रद्द भी किए जा सकते हैं।
यह राहत केवल छोटी उल्लंघनों पर लागू होगी, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जम्प करना, वैध पीयूसी या फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, ओवरस्पीडिंग या गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस या नंबर प्लेट के वाहन चलाना। वहीं, गंभीर अपराध जैसे नशे में गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, लापरवाही से मौत होना या अपराधों में वाहन का इस्तेमाल लोक अदालत में नहीं सुने जाएंगे।
चालान निपटाने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें सुनवाई का समय और तारीख होगी। सुनवाई वाले दिन आवश्यक दस्तावेज़ लेकर समय से पहले पहुँचना होगा।
ट्रैफिक मामलों के साथ ही लोक अदालत में परिवारिक विवाद, संपत्ति और अन्य छोटे सिविल केस भी निपटाए जाएंगे।