
● नई दिल्ली। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी 88 चल-अचल संपत्तियाँ अदाणी समूह को बेचने की अनुमति मांगी है। इनमें महाराष्ट्र की एंबी वैली और लखनऊ का सहारा शहर भी शामिल हैं। समूह का कहना है कि यह कदम देनदारियाँ चुकाने और अदालत की अवमानना कार्यवाही समाप्त करने के लिए जरूरी है।
याचिका में बताया गया है कि 6 सितंबर 2025 को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) और अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच नियमों व शर्तों पर सहमति बनी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को करेगा।
सहारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी के रिफंड खाते में 24,030 करोड़ रुपये जमा कराने थे, जिनमें से 16,000 करोड़ रुपये अब तक दिए जा चुके हैं। समूह का आरोप है कि प्रतिष्ठित एस्टेट ब्रोकर्स की मदद के बावजूद सेबी संपत्तियों की बिक्री कराने में सफल नहीं हो सका।
नवंबर 2023 में संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद प्रबंधन की जिम्मेदारी शून्य हो गई। अब समूह का कहना है कि परिवार निवेशकों के हित में अधिकतम मूल्य पर संपत्तियाँ बेचने का इच्छुक है ताकि अदालत के आदेशों का पालन किया जा सके।
