● साइनबोर्ड पर लगे क्यूआर कोड बनेंगे सहायक
● 15 नवंबर से टोल भुगतान के नए नियम

नई दिल्ली। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब और अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जल्द ही पूरे देश में हाईवे के किनारों पर विशेष क्यूआर कोड वाले बड़े साइनबोर्ड लगाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है।
इन साइनबोर्ड पर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्रियों को संबंधित हाईवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और आपातकालीन नंबरों की सूची प्राप्त होगी। इनमें नेशनल हाईवे नंबर, चेनेज (चेनज), पेट्रोलिंग टीम, टोल मैनेजर और रेजिडेंट इंजीनियर के संपर्क नंबर के साथ इमरजेंसी हेल्पलाइन 1033 का विवरण भी शामिल रहेगा।
NHAI के अनुसार ये साइनबोर्ड टोल प्लाजा, ट्रक पार्किंग एरिया, रेस्ट एरिया, हाईवे के आरंभ और समापन बिंदुओं सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। प्राधिकरण का कहना है कि इस पहल से न केवल यात्रियों को त्वरित सहायता और जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा, उपयोगकर्ता अनुभव और राजमार्ग जागरूकता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

15 नवंबर से टोल भुगतान के नए नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। अब यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं है या वह अस्थायी रूप से निष्क्रिय है तो चालक को पहले की तरह दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा। यदि भुगतान UPI या किसी डिजिटल माध्यम से किया जाता है, तो केवल 1.25 गुना टोल देना होगा। जबकि कैश में भुगतान करने वालों को अब भी दोगुना टोल देना पड़ेगा।
यह संशोधन 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होगा। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने और नकद लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस संशोधन को नेशनल हाईवे टोल (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में औपचारिक रूप से जोड़ा गया है।

वाह,कबीले तारीफ