■ DGCA ला रहा बड़ा बदलाव

● नई दिल्ली ।
यात्रा की योजना अचानक बदल जाए तो फ्लाइट टिकट रद्द करना यात्रियों के लिए अब तक महंगा सौदा साबित होता था। लेकिन जल्द ही यह परेशानी खत्म हो सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जो यात्रियों के लिए राहतभरा साबित होगा।
नए सुधार प्रस्ताव के अनुसार यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अपनी फ्लाइट को बिना किसी शुल्क के रद्द या रिशेड्यूल कर सकेंगे। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है, जिन्होंने टिकट सीधे एयरलाइन या उसके आधिकारिक एजेंट के माध्यम से बुक किया हो।
इसके साथ ही ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर रिफंड की पूरी ज़िम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट को एयरलाइन का प्रतिनिधि माना जाएगा।
डीजीसीए के मसौदे में कहा गया है कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अगर टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे खरीदा गया है तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम या अन्य त्रुटि बताने पर यात्री से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
हालाँकि, यह ‘लुक-इन विकल्प’ उन उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो घरेलू स्तर पर 5 दिन या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 दिन के भीतर उड़ान भरने वाली हों। 48 घंटे की अवधि बीतने के बाद टिकट संशोधन या रद्द करने पर सामान्य शुल्क देना ही होगा।
दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी यात्री को चिकित्सीय आपात स्थिति में टिकट रद्द करना पड़े तो एयरलाइन रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प दे सकती है।
डीजीसीए ने इस ड्राफ्ट नियमावली (सीएआर) पर सभी हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। यदि प्रस्ताव लागू हुआ तो यह यात्रियों के हित में हवाई यात्रा की शर्तों में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
