- मनपा ने गठित किए सतर्कता दल

● मुंबई
बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र 15 जनवरी 2026 को मतदान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग तथा उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। यह अवकाश बृहन्मुंबई महानगरपालिका के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
इस निर्णय के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मनपा प्रशासन ने मुंबई शहर, पूर्व उपनगर और पश्चिम उपनगर के लिए विशेष ‘सतर्कता दल’ का गठन किया है। ये दल यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान दिवस पर घोषित सार्वजनिक अवकाश का पूरी तरह पालन हो और किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न होना पड़े।
मनपा क्षेत्र में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक और उनसे संबद्ध संस्थानों पर यह अवकाश लागू होगा। इसके साथ ही, महानगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र के वे मतदाता जो रोजगार या अन्य कारणों से शहर से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेगा, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है।
उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत कारखाने, दुकानें, निजी कंपनियों के कार्यालय, आवासीय होटल, भोजनालय, नाट्यगृह, व्यापारिक और औद्योगिक उपक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां, शॉपिंग सेंटर, मॉल तथा रिटेल प्रतिष्ठान शामिल हैं।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि कोई भी मतदाता कार्य कारणों से मतदान से वंचित न रहे। महानगरपालिका आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगराणी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
